थाने में देनी होगी किरायेदार की सूचना

झुंझुनू, 20 मई: जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने आमजन एवं सम्पति की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 45 के तहत गृहस्थी, दुकान या लोक परिसर के प्रत्येक स्वामी को अपने किरायेदार या घरेलू सहायक की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से उपलŽध करवाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्वामी इसकी सूचना संबंधित थाने में नहीं देता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा करे तथा बीट कांस्टेबलों से डोर टू डोर सर्वे करवाया जाना सुनिश्चित करें।